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प्रश्न: जेल में बंद व्यक्तियों का निर्वाचन भारत की चुनावी प्रक्रिया के साथ-साथ आपराधिक न्याय प्रणाली पर भी प्रश्‍न चिह्न लगाती है। उपरोक्त कथन के आलोक में जेल में बंद सांसदों के संवैधानिक अधिकारों की चर्चा कीजिए।

The election of imprisoned persons puts a question mark on the electoral process of India as well as the criminal justice system. Discuss the constitutional rights of the jailed MPs in the light of the above statement.

उत्तर: भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रत्येक नागरिक को चुनाव में भाग लेने और निर्वाचित होने का अधिकार है, जिसमें सांसद भी शामिल हैं। जेल में बंद व्यक्तियों के अधिकारों पर सवाल तब उठते हैं जब उनकी संसद सदस्यता और चुनावी भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

जेल में बंद सांसदों के संवैधानिक अधिकार

(1) संविधान में वोट देने का अधिकार: संविधान प्रत्येक नागरिक को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। जेल में बंद सांसद भी यह अधिकार रखते हैं, जब तक कि उन्हें न्यायालय से दोषी न ठहराया जाए, तब तक उनके इस अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

(2) संसद में भागीदारी का अधिकार: लोकतंत्र में संसद में प्रतिनिधित्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। जेल में बंद सांसदों को इस अधिकार से वंचित करना, उनके मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन है, जो संविधान के तहत उन्हें प्राप्त है।

(3) न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान: जेल में बंद सांसदों को दोषी ठहराए बिना उनके अधिकारों को सीमित करना संविधान के तहत उनकी न्यायिक प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन करता है। दोषी साबित होने तक उनके अधिकारों को असंवैधानिक रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता।

(4) प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता का अधिकार: प्रत्येक सांसद को अपनी स्वीकृति और अधिकार से जनहित में निर्णय लेने का अधिकार है। यदि कोई सांसद जेल में बंद है, तो उसे भी इस अधिकार से वंचित करना, संविधान की लोकतांत्रिक अवधारणा के खिलाफ है।

(5) नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन: संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है। जेल में बंद सांसदों की संसद सदस्यता को समाप्त करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिनिधित्व अधिकारों का उल्लंघन है। यह लोकतांत्रिक तंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर सकता है।

जेल में बंद सांसदों के संवैधानिक अधिकारों के सीमित करने के कारण

(1) लोकतांत्रिक प्रक्रिया में असंतुलन: यदि जेल में बंद सांसदों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में असंतुलन उत्पन्न करता है। यह उन नागरिकों को प्रभावित करता है, जो संसद में सही प्रतिनिधित्व चाहते हैं और इससे चुनावी निष्पक्षता भी प्रभावित हो सकती है।

(2) संविधान की भावना का उल्लंघन: संविधान में नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना आवश्यक है। जेल में बंद सांसदों के अधिकारों को सीमित करना संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है।

(3) न्यायिक स्वतंत्रता का खतरा: जेल में बंद सांसदों के अधिकारों को सीमित करना, न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को भी चुनौती देता है। किसी सांसद को दोषी ठहराए बिना उसे उसके अधिकारों से वंचित करना न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है।

(4) संसदीय प्रणाली में विघटन: जेल में बंद सांसदों को संसद से वंचित करना, संसदीय प्रणाली को कमजोर करता है। इससे संसद में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जो राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

(5) असमानता और भेदभाव: इस प्रकार के निर्णय से जेल में बंद सांसदों के साथ असमानता और भेदभाव का आरोप लगाया जा सकता है। यह संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के उल्लंघन के समान होगा, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

जेल में बंद सांसदों के संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध लोकतंत्र और संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। संसद में प्रतिनिधित्व का अधिकार और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जिसे बिना उचित न्यायिक निर्णय के असंवैधानिक रूप से सीमित नहीं किया जा सकता।

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